पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता वरदेव सिंह नोनी मान को पंचायत चुनाव हिंसा और गोलीबारी मामले में बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। बता दें कि मामला जलालाबाद में पंचायत चुनाव के दौरान हुई झड़प और फायरिंग से जुड़ा हुआ है। नोनी मान को इस मामले में करीब पांच महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। यह जानकारी उनके छोटे भाई कैश मान ने दी है । शिरोमणि अकालीदल के नेता वरदेव सिंह नोनी मान के छोटे भाई कैश मान ने बताया कि मानयोग हाई कोर्ट ने आज नोनी मान को जमानत दे दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नोनी मान पर झूठा मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें पांच महीने नजायज हवालात में रखा गया । लेकिन आज जमानत मंजूर हो गई है । जिसके किए वह परमात्मा का शुक्रगुजार करते है । उन्होंने बताया कि नवंबर 2025 में वरदेव सिंह उर्फ नोनी मान को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने फाजिल्का की निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन दिसंबर 2025 में अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया, जिससे उन्हें इस प्रकरण में बड़ी राहत मिली है। नोनी फिरोजपुर से पूर्व सांसद दिवंगत जोरा सिंह मान के पुत्र हैं। बता दे कि फाजिल्का जिले के जलालाबाद में पंचायत चुनाव के दौरान कथित रूप से दो पक्षों के बीच झड़प के बाद गोलीबारी हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान कई आरोपियों को नामजद किया था, जिनमें वरदेव सिंह नोनी मान का नाम भी शामिल था।हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब वह नियमानुसार शर्तों के अधीन रिहा हो सकेंगे।
Source link