इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में रिकॉर्ड में वीडियो न होने पर औरैया के एसपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने अंकित यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। नहाने का अश्लील वीडियो बनाया था पीड़िता ने अजीतमल थाने में याची के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर आरोप लगाया है कि याची ने उसके नहाने का अश्लील वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी देते हुए रेप किया। याची इस आरोप में जेल में बंद है। अर्जी में कहा गया कि याची को झूठा फंसाया गया है। कोई भी अश्लील वीडियो जांच में नहीं पाया गया है। रिकॉ्र्ड में वीडियो साफ नहीं कोर्ट ने कहा कि वर्तमान रिकॉर्ड में ऐसे किसी वीडियो की उपलब्धता के साक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं। यह जमानत अर्जी सितंबर 2025 से लंबित है। कोर्ट ने एसपी औरैया को निर्देश दिया कि 13 अप्रैल को संबंधित वीडियो के रिकॉर्ड के साथ स्वयं उपस्थित हों। साथ ही सरकारी वकील को निर्देश दिया कि अगले 48 घंटे में इस आदेश की सूचना संबंधित अधिकारियों को देना सुनिश्चित करें।
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