किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में पड़ोसी दोषी:फिरोजाबाद कोर्ट नेसुनाई उम्रकैद की सजा, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया




फिरोजाबाद। एक महत्वपूर्ण फैसले में, न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी पड़ोसी दिलशाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला फिरोजाबाद में अपर सत्र न्यायाधीश एवं अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या एक की न्यायाधीश करुणा सिंह ने सुनाया। यह मामला नारखी थानाक्षेत्र का है। पीड़िता के पिता ने 11 अगस्त 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पड़ोसी दिलशाद उसकी 13 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की और पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता के बयान के बाद मामले में पॉक्सो अधिनियम और दुष्कर्म की धाराएं जोड़ी गईं। जांच पूरी होने के बाद, विवेचक ने दिलशाद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी संजीव शर्मा ने पैरवी की। साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने दिलशाद को दोषी ठहराया। इसी न्यायालय ने एक अन्य मामले में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला थाना दक्षिण क्षेत्र का है और वर्ष 2020 का है। पीड़ित पिता ने अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच के बाद, विवेचक ने कोटकी पचोखरा निवासी प्रदीप कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई भी न्यायाधीश करुणा सिंह की कोर्ट में हुई, जहां एडीजीसी संजीव शर्मा ने अभियोजन पक्ष रखा। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने प्रदीप को दोषी पाया और उसे तीन वर्ष की सजा तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।



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