दतिया में इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के सेवढ़ा रोड पर सर्राफा व्यापारी से हुई सनसनीखेज लूट और फायरिंग के मामले में करीब छह साल बाद अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष न्यायाधीश राजेश भंडारी की अदालत ने संजय जाटव, मनीष शर्मा और भूरा उर्फ ब्रजेश जाटव को धारा 394 और 397 आईपीसी तथा एमपी डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की धाराओं में दोषी ठहराया। वहीं एक अन्य आरोपी अरुण चौहान को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया, जबकि आरोपी राजेश गुर्जर अब भी फरार है। घर के बाहर हुई वारदात, सीने में मारी थी गोली
घटना 17 अगस्त 2020 की शाम करीब 7:30 बजे की है। सर्राफा व्यापारी आनंद सोनी अपने भाई कपिल सोनी के साथ दुकान बंद कर करीब डेढ़ लाख रुपए के जेवर बैग में रखकर बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे घर के बाहर पहुंचे और उतरने लगे, तभी पीछे से बाइक पर आए तीन बदमाशों ने हमला कर दिया। एक आरोपी ने कट्टे से फायर किया। जिसकी गोली आनंद के सीने में जा लगी। इसके बाद बदमाशों ने दोनों भाइयों के साथ छीना-झपटी कर जेवरों से भरा बैग लूट लिया और फायर करते हुए मौके से फरार हो गए। जांच में खुला राज, जेवर भी बरामद
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके बयान दर्ज किए। उनकी निशानदेही पर लूटे गए जेवर भी बरामद किए गए। इसके बाद अदालत में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई, जबकि एक को राहत दी।
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