जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सरपतहा थाना क्षेत्र की पीड़िता ने 6 मार्च 2017 को एक शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि उसके गांव का विनोद बिंद उसे शादी का झांसा देकर पिछले छह महीने से दुष्कर्म कर रहा था। जब वह गर्भवती हो गई, तो विनोद ने शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि विनोद के दोस्त मायाराम बिंद ने भी उसके साथ जबरन संबंध बनाए थे। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चंद्र पाल द्वारा परीक्षित गवाहों के बयानों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह दंड सुनाया।
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