डिंडौरी के शहपुरा विकासखंड स्थित डोम दादर गांव में प्राथमिक स्कूल और आंगनवाड़ी भवन के बच्चों के लिए शौचालय में मध्याह्न भोजन पकाने का मामला सामने आया था। इस खबर के 28 मार्च को प्रसारित होने के बाद, सहायक आयुक्त राजेंद्र कुमार जाटव ने कार्रवाई की है। शनिवार देर शाम जारी आदेश के अनुसार, प्राथमिक शिक्षक माधो सिंह परस्ते और जनशिक्षक सुरेश परस्ते (जनशिक्षा केंद्र कछारी) को निलंबित कर विकास खंड शिक्षा अधिकारी को कार्यालय में अटैच किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रभारी संकुल प्राचार्य कछारी श्याम गुप्ता, बीआरसी गुरु प्रसाद साहू और विकासखंड शिक्षा अधिकारी एम के राय को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा गया है। विभाग की छवि धूमिल हुई जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि इस घटना से विभाग की छवि धूमिल हुई है और छोटे बच्चों के स्वास्थ्यवर्धक भोजन की उपलब्धता पर प्रश्नचिह्न लगा है। उन्होंने बताया कि समस्त शैक्षणिक संस्थाओं का रोस्टर के अनुसार निरीक्षण कर भोजन, पेयजल, भवन, अध्ययन-अध्यापन की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करना अधिकारियों का दायित्व होता है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि नियमित मॉनिटरिंग होती, तो इस तरह की खबरें सामने नहीं आतीं। सहायक आयुक्त ने इस घटना को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत अशोभनीय माना है।जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, उन्हें तीन दिन के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
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