शेखपुरा में 3 रसोई गैस एजेंसियों को नोटिस जारी:डीएम ने कार्रवाई का निर्देश दिया, ऑनलाइन स्टॉक में मिला अंतर




शेखपुरा जिला प्रशासन ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित तीन ग्रामीण इंडेन गैस वितरण एजेंसियों के खिलाफ स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने पेट्रोलियम कंपनी के सेल्स मैनेजर को इन एजेंसियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सोमवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाधिकारी ने बताया कि इन गैस एजेंसियों के ऑनलाइन स्टॉक और भौतिक सत्यापन में भिन्नता पाई गई। उन्होंने कहा कि गैस की किल्लत के बीच इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सदर प्रखंड की दुल्लापुर इंडेन ग्रामीण वितरक, अंकित ग्रामीण वितरक और मेहुस इंडेन ग्रामीण वितरण की ऑनलाइन तथा भौतिक उपलब्धता में असमानता मिली है। पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारी इन पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।जिलाधिकारी ने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि जिले में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। खरमास की समाप्ति के बाद जिले में शादी-विवाह का मौसम शुरू हो रहा है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल संचालकों को वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के लिए जल्द से जल्द निबंधन कराने की सलाह दी है। आवेदन के 5 से 7 दिन के भीतर निबंधन पूरा करें उन्होंने सभी पेट्रोलियम कंपनियों को निर्देश दिया कि वे इन आवेदनों पर 5 से 7 दिन के भीतर निबंधन पूरा करें। शादी-विवाह में गैस की सुचारू आपूर्ति के लिए अनुमंडल कार्यालय में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और आकलन के बाद उचित मात्रा में वाणिज्यिक गैस उपलब्ध कराई जाएगी। यह आपूर्ति केवल शादी-विवाह के लिए सीमित होगी और इसके दुरुपयोग पर चेतावनी भी जारी की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अभी भी विभिन्न गैस एजेंसियों के पास 1942 गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। पिछले दिनों भी 1871 गैस सिलेंडरों का वितरण घर-घर जाकर किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, जीविका की रसोई और स्कूलों में भी आकलन के साथ वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।



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