बांसवाड़ा में ब्राउस शुगर तस्करी दो आरोपियों को जेल:एक साल सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, 10-10 हजार जुर्माना भी लगाया




बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में अवैध ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय राम सुरेश प्रसाद ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों ही अभियुक्तों को 1-1 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों आरोपी दोषी करार न्यायालय ने आरोपी सलमान (26) पुत्र सानूरनिवासी हुसैनी चौक, राजतलाब और सलमान (25) पुत्र समन्दर निवासी मंडिया, कालिका माता को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत दोषी माना। दोनों आरोपियों पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी का आरोप साबित हुआ। 2021 में पुलिस कार्रवाई में हुआ था खुलासा अभियोजन पक्ष के अनुसार, 12 फरवरी 2021 को आंबापुरा थानाधिकारी किरेन्द्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दानपुर की तरफ से एक बाइक पर तीन युवक अवैध ब्राउन शुगर लेकर बांसवाड़ा की तरफ आ रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने पाड़ला तिराहे पर नाकाबंदी कर संदिग्ध बाइक को घेरकर रोक लिया था। तलाशी के दौरान आरोपी सलमान पिता सानूर की जेब से एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली बरामद हुई, जिसमें भूरे रंग का पाउडर था। जांच में वह मादक पदार्थ ब्राउन शुगर (स्मैक) पाया गया, जिसका कुल वजन 9.30 ग्राम निकला। पुलिस ने मौके पर ही ब्राउन शुगर और तस्करी में प्रयुक्त बाइक जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस पूरे मामले में राज्य की ओर से लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने न्यायालय में मजबूत पैरवी की। उन्होंने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर आरोपियों के खिलाफ अपराध सिद्ध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को 1-1 वर्ष की जेल और अर्थदंड की सजा सुनाई।



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