पश्चिम चंपारण के बेतिया में शादी समारोहों के लिए एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने के नियमों में बदलाव किया गया है। अपर समाहर्ता-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि अब विवाह कार्यक्रम वाले परिवारों को संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) के समक्ष आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ विवाह का निमंत्रण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यह कदम समारोहों के दौरान गैस की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। समारोह में आने वाले अतिथियों की संख्या बतानी होगी आवेदकों को अपने आवेदन में समारोह में आने वाले संभावित अतिथियों की संख्या और आवश्यक गैस सिलेंडरों की मांग का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि इससे पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। शादी समारोहों में गैस के बढ़ते उपयोग को व्यवस्थित करने के लिए अब रसोइयों और कैटरर्स को भी इन नियमों के दायरे में लाया गया है। कैटरर्स को वाणिज्यिक गैस उपयोग पंजीकरण कराना होग अपर समाहर्ता ने निर्देश दिया है कि सभी कैटरर्स को वाणिज्यिक गैस उपयोग के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। संबंधित तेल कंपनियों को यह प्रक्रिया आवेदन प्राप्त होने के 5 से 7 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि विवाह कार्य के लिए आवंटित गैस का दुरुपयोग पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैस वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। वे गैस एजेंसियों के गोदामों का भौतिक सत्यापन करेंगे। यदि ऑनलाइन और वास्तविक स्टॉक में कोई अंतर पाया जाता है, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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