टोंक में बाल विवाह की रोकथाम के लिए कैंडल मार्च:हाथ में तख्तियां लेकर चले स्टूडेंट्स; हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी बताया




जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक द्वारा 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक मनाए जा रहे बाल विवाह प्रतिषेध सप्ताह के अंतर्गत पांचवें दिन रविवार को राजकीय पन्नाधाय आवासीय विद्यालय में छात्राओं द्वारा कैंडल मार्च एवं विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसका आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा एनजीओ सिकोईडिकॉन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इसका नेतृत्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक के सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार जलुथरिया द्वारा किया गया, इस दौरान उनके साथ बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नवल खान तथा एनजीओ सिकोईडिकॉन के प्रभारी देवेंद्र जांगिड़ भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर छात्राओं ने हाथों में मोमबत्तियों के साथ-साथ तख्तियां, बैनर लेकर बाल विवाह के विरुद्ध संदेश प्रदर्शित किए, जिन पर “बाल विवाह अभिशाप है”, “बाल विवाह अपराध है” जैसे जागरूकता नारे अंकित थे । साथ ही बाल विवाह जैसी कुप्रथा के उन्मूलन का संकल्प लिया। मार्च के दौरान यह अपील की गई कि लोग बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के विरुद्ध आगे आएं, ऐसे मामलों की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें तथा बालिकाओं को सुरक्षित एवं शिक्षित भविष्य प्रदान करने में सहयोग करें। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 15100 (विधिक सहायता), 181 (महिला हेल्पलाइन) एवं 100 (पुलिस) के बारे में जानकारी देकर आवश्यकता पड़ने पर इनके उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रशासन एवं छात्राओं की सक्रिय भागीदारी रही। साथ ही चाइल्डलाइन से कमलेश सैनी एवं हॉस्टल वार्डन सीमा गुर्जर भी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक द्वारा इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से बाल विवाह उन्मूलन एवं विधिक जागरूकता को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। अंत में सचिव ने बताया कि इसी कड़ी में आगामी दिवस पर तालुका मालपुरा में उनके द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तथा इस अभियान का समापन 21 अप्रैल को समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारियों के क्षमतावर्धन सत्र, सप्ताह भर में किए गए प्रयासों की समीक्षा एवं आगामी रणनीति निर्धारण के साथ किया जाएगा।



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