नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ बार-बार रेप करने के मामले में श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, एक महिला व अन्य एक आरोपी को मामले में बरी कर दिया गया। पुलिस को दी शिकायत में लड़की के पिता ने बताया था कि 25 सितंबर 2025 उसकी नाबालिग लड़की सुबह 7 बजे अपने स्कूल जा रही थी। स्कूल पहुंचने के बाद उसने स्कूल के किसी टीचर के मोबाइल से अनजान नंबर पर कॉल किया। इसके तुरंत बाद लड़की कहीं गायब हो गई। लड़की के पिता ने परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा। अगले दिन 26 सितंबर को लड़की के पिता ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर मामला दर्ज कराया। जांच में सामने आया कि आरोपी स्कूल से नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ कई बार रेप किया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 के जज ने सभी सबूतों, गवाहों और जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जिसका भुगतान न करने पर अतिरिक्त 6 माह की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। वहीं, दो अन्य आरोपियों को मामले में बरी कर दिया गया।
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