नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार बिहारशरीफ नगर निगम ने शहर के करदाताओं के लिए एक विशेष राहत योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगर कोई नागरिक अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स (होल्डिंग टैक्स) का एकमुश्त भुगतान 31 मार्च 2026 तक करता है, तो उसे ब्याज और जुर्माने की राशि में पूरी तरह से छूट दी जाएगी। मात्र 2 दिन का समय शेष निगम प्रशासन ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। 31 मार्च की समय सीमा समाप्त होने के बाद, करदाताओं को न केवल मूल राशि बल्कि उस पर भारी ब्याज और जुर्माने का भी भुगतान करना होगा।
भुगतान के लिए उपलब्ध हैं कई विकल्प नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम ने भुगतान की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया है। निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.biharsharifnagarnigam.co.in पर जाकर घर बैठे टैक्स जमा किया जा सकता है। इसके अलावा ‘बिहारशरीफ नगर निगम’ के आधिकारिक प्ले स्टोर ऐप के माध्यम से भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। करदाता अपने संबंधित वार्ड के कर संग्राहक (Tax Collector) से संपर्क कर अपना बकाया जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। स्वच्छ और सुंदर निगम बनाने में सहयोग की अपील बिहारशरीफ नगर निगम ने ‘स्वच्छ निगम, सुन्दर निगम’ के संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि कर के माध्यम से प्राप्त राशि का उपयोग शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाता है। जनहित में जारी इस संदेश के माध्यम से निगम ने उन लोगों से त्वरित भुगतान का आग्रह किया है। जिन्होंने अब तक अपना टैक्स जमा नहीं किया है।
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