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सीकर में 1 अप्रैल से कई संस्थाओं के समय में बदलाव होने जा रहा है। इसके साथ कई जगह नई सुविधा भी शुरू होने जा रही है। सीकर के सबसे बड़े श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय में 1 अप्रैल से ट्रॉमा सेंटर में एक्सरे की जांच होगी। साथ ही आई डिपार्टमेंट की ओपीडी में एक्स्ट्रा रिफ्रेक्ट्रोमीटर मशीन लगेगी। इससे अस्पताल में आने वाले लोगों को आंखों की जांच करवाने और एक्सरे करवाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। ओपीडी का समय बदलेगा कल्याण हॉस्पिटल और जनाना हॉस्पिटल के ओपीडी में मरीज को देखने का समय भी 1 अप्रैल से बदल जाएगा। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक ओपीडी में मरीज देखने का समय सुबह 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक का रहेगा। संडे और सरकारी छुट्टियों के दिन ओपीडी का टाइम सुबह 9 से 11 तक का होगा। स्कूल का समय भी बदलेगा सीकर की कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक प्राइवेट स्कूलों में समय 7:30 से 8:30 के बीच लेकर 1:30 से 2:30 बजे तक का रहेगा। रेलवे में ये होगा बदलाव 1 अप्रैल से रेलवे यात्रियों के लिए कई अहम बदलाव लागू करने जा रहा है। इन बदलावों का असर टिकट कैंसिलेशन, रिफंड, चार्ट बनने के समय, बोर्डिंग पॉइंट बदलने और टिकट अपग्रेड जैसी सुविधाओं पर पड़ेगा। टिकट कैंसिलेशन का समय बढ़ाया अब टिकट कैंसिल करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले 48, 12 और 4 घंटे पहले तक कैंसिलेशन के अलग-अलग नियम थे, जिन्हें बदलकर अब 72, 24 और 8 घंटे कर दिया गया है। इसका मतलब है कि यात्रियों को अब पहले से ज्यादा समय मिलेगा, ताकि वे अपनी यात्रा की योजना बेहतर तरीके से बदल सकें। चार्ट पहले बनेगा, वेटिंग वालों को फायदा रेलवे अब रिजर्वेशन चार्ट पहले की तुलना में ज्यादा पहले तैयार करेगा। पहले चार्ट ट्रेन के रवाना होने से 4 घंटे पहले बनता था, अब इसे 9 से 18 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। इससे वेटिंग लिस्ट में रहने वाले यात्रियों को पहले ही स्थिति पता चल जाएगी और वे वैकल्पिक व्यवस्था कर सकेंगे। काउंटर टिकट अब कहीं से भी रद्द होंगे अब तक काउंटर से लिए गए टिकट केवल उसी स्टेशन से रद्द किए जा सकते थे, जहां से ट्रेन शुरू होती है। नए नियम के बाद यात्री देश के किसी भी रेलवे स्टेशन से अपना काउंटर टिकट रद्द कर सकेंगे, जिससे उन्हें काफी सुविधा मिलेगी। ई-टिकट पर TDR की जरूरत खत्म ई-टिकट रद्द करने पर अब टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) भरने की जरूरत नहीं होगी। कैंसिलेशन के बाद रिफंड अपने आप प्रोसेस हो जाएगा। इससे यात्रियों का समय बचेगा और प्रक्रिया आसान होगी। चार्ट के बाद भी टिकट अपग्रेड का मौका अब यात्री ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अपनी टिकट श्रेणी अपग्रेड कर सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल चार्ट बनने से पहले तक ही उपलब्ध थी। बोर्डिंग पॉइंट बदलना हुआ आसान यात्री अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन ऑनलाइन बदल सकेंगे। पहले यह बदलाव सिर्फ चार्ट बनने से पहले ही संभव था। नए नियम के तहत अगर कोई यात्री अपने मूल स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ पाता है, तो वह आगे के किसी स्टेशन से अपनी कन्फर्म सीट के साथ यात्रा शुरू कर सकता है। टैक्स और बैंकिंग से जुड़े 3 बड़े काम 31 मार्च की रात 12 बजे के बाद देश में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े 3 बड़े कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है। 1.PPF, NPS और सुकन्या खाते में डालें मिनिमम बैलेंस पब्लिक पॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को चालू रखने के लिए हर साल ₹250 से ₹500 तक न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य है। अगर खाता बंद हो गया तो चालू कराने के लिए पेनल्टी लगेगी और बैंक के चक्कर काटने होंगे। 2. पुरानी टैक्स रिजीम में सेविंग का मौका पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स बचाने के लिए निवेश करने का 31 मार्च को आखिरी दिन है। सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट पाने के लिए आप PPF, लाइफ इंश्योरेंस में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा, 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर 1 लाख तक की छूट मिलती है। 1 अप्रैल या उसके बाद किया गया निवेश अगले साल के खाते में गिना जाएगा। 3. सैलरी क्लास के लिए जरूरी: ऑफिस में जमा करें इन्वेस्टमेंट प्रूफ अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपको अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने होंगे। इसमें घर के किराए की रसीदें, बीमा प्रीमियम की रसीद, होम लोन के ब्याज का सर्टिफिकेट शामिल हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स समय पर नहीं देते हैं, तो कंपनी आपकी आखिरी सैलरी से ज्यादा TDS काट लेगी। इसे वापस पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक का इंतजार करना होगा।
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