ग्वालियर की एक अदालत ने नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में मुख्य आरोपी राहुल वर्मा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 21 जनवरी, 2024 का है। इसी मामले में एक सह-आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया। वहीं, वारदात में शामिल दो अन्य आरोपी निष्कर्ष करन और जितेंद्र परसराम अभी भी फरार हैं। अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। मंडीदीप में बंधक बनाकर रखा था आरोपियों ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अगवा किया था। उसे ग्वालियर से भोपाल और मंडीदीप ले जाकर करीब 18 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया। कंपू थाना पुलिस ने पीड़िता को मंडीदीप से बरामद किया था। पुलिस ने अपहरण, गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक दस्तावेजों ने इस बर्बरता की पुष्टि की। अदालत ने पुलिस को फरार आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए हैं।
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