अंकित श्रीवास्तव | जौनपुर2 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
जौनपुर में अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के बिना वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। परिवहन विभाग ने वाहनों के संचालन और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है। यह नई व्यवस्था आगामी 15 अप्रैल से पूरे जनपद में लागू हो जाएगी।
भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सत्येंद्र कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 अप्रैल के बाद बिना एचएसआरपी वाले वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र सिस्टम से जनरेट नहीं हो पाएंगे।
एआरटीओ सत्येंद्र कुमार सिंह ने जनपद के सभी प्रदूषण जांच केंद्र संचालकों और वाहन मालिकों को निर्देश दिए हैं। जांच केंद्रों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे बिना एचएसआरपी लगे वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी न करें।
नियमों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक जांच केंद्र को अपने परिसर के मुख्य स्थान पर एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा। इस पर साफ तौर पर अंकित करना होगा कि 15 अप्रैल के बाद बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट वाले वाहनों का पीयूसीसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) जारी नहीं किया जाएगा।
यदि कोई जांच केंद्र इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो संबंधित संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।