बिना तलाक शादीशुदा लिव-इन में नहीं रह सकता:हाईकोर्ट ने कहा- किसी तीसरे के साथ रहने के लिए तलाक जरूरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की कि कोई व्यक्ति जो पहले से विवाहित है और जिसका जीवनसाथी जीवित है, वह बिना पूर्व जीवनसाथी से तलाक लिए किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में कानूनी रूप से नहीं रह सकता। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की कोर्ट ने यह टिप्पणी उस रिट याचिका…