इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केवल एक आपराधिक केस के आधार पर गैंगस्टर केस की एफआईआर की कानूनी वैधता की चुनौती याचिका पर अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और मुद्दे को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार सहित विपक्षियों से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता तथा न्यायमूर्ति डा अजय कुमार द्वितीय की खंडपीठ ने कमाल वीर आत्मज की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि एक आपराधिक केस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही कानून के खिलाफ है। इसलिए 14 मार्च 26 को दर्ज एफआईआर रद की जाय। एफआईआर मुरादाबाद के मझोला थाने में दर्ज है। जिसे चुनौती दी गई है।
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