कोटपूतली-बहरोड औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम वेतन और नई श्रम संहिताओं को लेकर फैल रही गलत सूचनाओं के बीच श्रम विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। विभाग ने कहा है कि राज्य में फिलहाल न्यूनतम वेतन दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और नई श्रम संहिताएं अभी लागू नहीं हुई हैं। नीमराना, गिलोठ और कोटपूतली-बहरोड औद्योगिक क्षेत्रों में हाल ही में कुछ इकाइयों में श्रमिकों द्वारा कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन की घटनाएं सामने आई थीं। इसके बाद स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी, जिसे देखते हुए श्रम विभाग ने आधिकारिक बयान जारी किया। 1 जनवरी 2023 की दरें ही लागू, कोई संशोधन नहीं सहायक श्रम आयुक्त डॉ. भारती भिण्डा ने कहा- राज्य में 1 जनवरी 2023 से प्रभावी न्यूनतम वेतन दरें अभी भी लागू हैं और इनमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में फैल रही खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं। नई श्रम संहिताएं अधिसूचना के बाद ही होंगी लागू डॉ. भिण्डा ने यह भी साफ किया कि नई श्रम संहिताएं अभी तक लागू नहीं की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा इनके नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। ये प्रावधान तभी प्रभावी होंगे जब राजपत्र में आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। सहायक श्रम आयुक्त ने श्रमिकों और उनके संगठनों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। साथ ही औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे श्रमिकों से लगातार संवाद बनाए रखें और उन्हें सही स्थिति की जानकारी देते रहें। श्रम विभाग ने यह भी कहा है कि किसी भी समस्या या जानकारी के लिए श्रमिक और उद्योग सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, कोटपूतली-बहरोड से संपर्क कर सकते हैं।
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