मैहर के अमरपाटन में झाड़-फूंक के बहाने महिला से रेप करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने ग्राम गोरा निवासी अनिल दहिया को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। झाड़-फूंक के नाम पर महिला से किया रेप यह घटना 14 अगस्त 2025 की है। पीड़िता अपने पति के साथ झाड़-फूंक कराने आरोपी के पास पहुंची थी। आरोपी ने पति को बाहर बैठाकर महिला को कमरे के अंदर बुलाया। वहां उसने महिला को अनहोनी और परिवार के सदस्यों की मौत का भय दिखाकर रेप किया। रेप के बाद आरोपी ने पीड़िता को किसी को भी घटना के बारे में बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस धमकी के कारण पीड़िता ने तुरंत शिकायत दर्ज नहीं कराई। हालांकि, जब आरोपी लगातार फोन कर पीड़िता को परेशान करने लगा, तब उसने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद 19 अगस्त को अमरपाटन थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी अनिल दहिया को गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विवेक सक्सेना ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और धारा 351(3) के तहत 3 साल की सजा सुनाई। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार पटेल ने प्रभावी पैरवी की।
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