श्योपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने रेप के एक मामले में आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रेमसर गांव निवासी बबलू मीणा को घर में घुसकर रेप करने का दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी बबलू मीणा को 10 साल के कठोर कारावास और 7 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा, धारा 450 के तहत 1 साल का कठोर कारावास और 2 हजार रुपए और धारा 506-बी के तहत 6 माह का कारावास और 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। महिला के घर में घुसकर किया रेप अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 1 नवंबर 2023 की रात थाना देहात क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता का पति काम से बाहर गया हुआ था। रात करीब 12 बजे आरोपी बबलू मीणा घर में घुस आया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। आरोपी ने पति को जान से मारने की दी धमकी आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती रेप किया। पीड़िता के विरोध करने और शोर मचाने पर उसके ससुर मौके पर पहुंच गए। उन्हें देखकर आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गया। जाते समय आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसके पति की हत्या कर देगा। आरोपी को 10 साल की हुई सजा सामाजिक बदनामी के डर से पीड़िता ने शुरुआत में घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। हालांकि, 10 फरवरी 2024 को हिम्मत जुटाकर उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद सुनवाई कर यह सजा सुनाई गई।
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