पंजीकरण न कराने पर सरकारी योजनाओं से वंचित होंगे किसान:सिद्धार्थनगर में एग्रीस्टैक योजना के तहत 15 अप्रैल तक विशेष कैंप




सिद्धार्थनगर में एग्रीस्टैक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री से वंचित किसानों के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके तहत, ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालयों में शिविर आयोजित कर किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। उप कृषि निदेशक राजेश कुमार ने बताया कि सरकार ने वंचित किसानों को पंजीकरण का यह अंतिम अवसर प्रदान किया है। निर्धारित समय-सीमा में फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) की अगली किस्त प्राप्त करने के लिए यह रजिस्ट्री अनिवार्य है। फार्मर रजिस्ट्री किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), फसल ऋण और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) सहित अन्य कृषि ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, यह फसल बीमा योजना का लाभ लेने और आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए किसानों की पहचान में भी सहायक होगी। अधिकारियों के अनुसार, फार्मर रजिस्ट्री से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कृषि एवं संबद्ध विभागों द्वारा योजनाओं का लाभ किसानों तक अधिक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा सकेगा। किसान अपनी रजिस्ट्री स्वयं मोबाइल ऐप के माध्यम से या जनसेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। यह सुविधा ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि विभाग के कर्मियों, लेखपालों, पंचायत सहायकों और रोजगार सेवकों की उपस्थिति में आयोजित शिविरों में भी उपलब्ध है। फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और भूमि अभिलेख (खसरा-खतौनी) की प्रति साथ लाना अनिवार्य है। प्रशासन ने सभी किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं, ताकि वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न हों।



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