इंदौर में राशन दुकान में भारी अनियमितता:स्टॉक में अंतर और कम वितरण की शिकायत पर दुकान निलंबित; कलेक्टर बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं




इंदौर के स्कीम 78 स्थित प्रियदर्शनी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान (नं. 809305) पर गंभीर अनियमितताओं के चलते जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में उक्त दुकान को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। लगातार राशन वितरण में गड़बड़ी और पात्रता से कम राशन देने की शिकायतों के आधार पर खाद्य विभाग की जिला स्तरीय टीम ने औचक निरीक्षण किया। फूड कंट्रोलर एमएल मारू ने बताया कि जांच के दौरान गेहूं और चावल के स्टॉक में भारी अंतर पाया गया। साथ ही दुकान पर अनिवार्य रूप से लगाए जाने वाले पीला बोर्ड एवं स्टॉक बोर्ड भी अनुपस्थित मिले। जांच में यह भी सामने आया कि मार्च माह में हितग्राहियों को दो माह का राशन पात्रता अनुसार वितरित नहीं किया गया, बल्कि केवल एक माह का ही राशन दिया गया। इसके अतिरिक्त दुकान का संचालन अधिकृत विक्रेता के स्थान पर किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था। इन सभी गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए दुकान को आवंटित प्राधिकार पत्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हितग्राहियों को असुविधा से बचाने के लिए उक्त दुकान को समीप की अन्य उचित मूल्य दुकान से संलग्न कर राशन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



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