गौवंश तस्करी: आरोपी को 5 साल का कठोर कारावास:धौलपुर कोर्ट ने 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया




धौलपुर जिले में करीब चार साल पुराने गौवंश तस्करी के एक मामले में अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला मनियां थाना क्षेत्र की बरैठा पुलिस चौकी से संबंधित है। घटना 27 अगस्त 2021 की है, जब पुलिस ने अवैध रूप से गौवंश ले जा रहे एक कंटेनर को पकड़ा था। अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि सूचना मिलने पर तत्कालीन एएसआई अजय सिंह ने नाकाबंदी कर कंटेनर को रोका और उसकी जांच की। जांच के दौरान कंटेनर में 32 सांड (बैल) ठूंस-ठूंसकर भरे मिले। कंटेनर में चालक सहित कुल चार लोग सवार थे। चालक से गौवंश ले जाने का वैध लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया और जांच पूरी होने पर कोर्ट में चालान पेश किया। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राकेश गोयल ने कंटेनर चालक नवाब मोहम्मद को दोषी ठहराया। उन्हें 5 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस फैसले को गौवंश तस्करी के मामलों में सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है।



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