खैरथल-तिजारा जिला एवं सत्र न्यायालय ने 5 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र व्यास की अदालत ने 66 वर्षीय आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 75 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक एडवोकेट रामजस यादव ने बताया- यह मामला खुशखेड़ा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। घटना 10 नवंबर 2024 को हुई थी। 5 साल की मासूम बच्ची की मां ने 12 नवंबर 2024 को थाने में अपने मकान मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए। पुलिस जांच के बाद कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट मामले की जांच के दौरान पुलिस ने गहन अनुसंधान करते हुए आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए और न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की। प्रारंभिक सुनवाई विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट संख्या-3, अलवर में चल रही थी। खैरथल जिले के गठन के बाद अंतिम बहस के दौरान यह मामला खैरथल-तिजारा जिला न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मामले की सुनवाई पूरी की गई। 11 गवाहों और 24 दस्तावेजों के आधार पर हुई सजा इस मामले में शुरुआती पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट सुनील शर्मा ने पॉक्सो कोर्ट अलवर में की थी। बाद में मामले की अंतिम सुनवाई खैरथल-तिजारा जिला एवं सत्र न्यायालय में पूरी हुई। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। इसके साथ ही 24 दस्तावेज और 2 आर्टिकल साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।
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