श्योपुर में रेप के आरोपी को 10 साल की सजा:कोर्ट ने हजार जुर्माना लगाया, युवक ने पति को मारने की दी थी धमकी
श्योपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने रेप के एक मामले में आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रेमसर गांव निवासी बबलू मीणा को घर में घुसकर रेप करने का दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी बबलू मीणा को 10 साल के कठोर कारावास और 7 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा,…