अस्थाई परमिट के आधार पर इंश्योरेंस खारिज करना गलत:राज्य उपभोक्ता आयोग में बीमा कंपनी की दलील विफल, 75% राशि चुकाने का फैसला
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बेंच-जोधपुर ने वाहन दुर्घटना के एक मामले में बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस देवेन्द्र कच्छवाहा, सदस्य (न्यायिक) सुरेन्द्र सिंह और सदस्य लियाकत अली की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि दुर्घटना के समय वाहन के पास वैध अस्थाई परमिट मौजूद है,…