छात्रा से रेप के दोषी को 20 साल की कैद:चंडीगढ़ कोर्ट ने 22 हजार का जुर्माना लगाया, फोटो वायरल करने की धमकी, किया ब्लैकमेल




चंडीगढ़ में नाबालिग छात्रा से रेप और धमकाकर शोषण करने के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है और उस पर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सेक्टर-39 थाना में दर्ज शिकायत के अनुसार, फरवरी 2021 में छात्रा की आरोपी सेक्टर-56 निवासी 22 वर्षीय रणधीर सिंह उर्फ रोहित से स्कूल के बाहर मुलाकात हुई थी। आरोपी ने दोस्ती का भरोसा जीतकर उसका मोबाइल अपने पास रख लिया और वापस देने के बहाने उसे घर बुलाया। वहां उसने जबरन रेप किया। परिवार को मारने और गैंगरेप की धमकी रेप के बाद आरोपी ने छात्रा को चुप रहने के लिए उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। वह लगातार उसे डराता रहा और यहां तक कहता था कि उसकी बात न मानने पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कराया जाएगा। छात्रा को घर बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए और किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। वह स्कूल की दीवार फांदकर भी डराता-धमकाता था। छात्रा की फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो पोस्ट करने की धमकी दी। लगातार मानसिक दबाव के चलते छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास भी किया था, लेकिन उसकी मां ने समय रहते उसे बचा लिया। छात्रा पिछले दो वर्षों से मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी। पुलिस ने मामले की जांच कर दोषी को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।



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