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3 मिनट पहले
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गुजरात हाई कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग पर सख्त पॉलिसी लागू करते हुए स्पष्ट किया है कि अब फैसले केवल मानवीय विवेक और तर्क से ही होंगे। कोर्ट ने फैसला लिखने, कानून की व्याख्या, सबूतों के विश्लेषण, सजा-जमानत तय करने और अंतिम आदेश देने में एआई के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
कोर्ट ने चेताया कि AI में ‘हैलुसिनेशन’, पक्षपात और गोपनीयता उल्लंघन जैसे गंभीर जोखिम हैं, जो न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं। यह पॉलिसी हाईकोर्ट से जिला कोर्ट तक सभी न्यायिक अधिकारियों पर लागू होगी और हर जज अपने फैसले के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।
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तमिलनाडु के कुन्नूर में मिनी बस 100 फीट गहरी खाई में गिरी, 12 से ज्यादा लोग घायल
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