चंडीगढ़ में डिमोलिशन ड्राइव शुरू:हाउसिंग बोर्ड ने की कार्रवाई, 60,000 से ज्यादा मकान होंगे प्रभावित; लोगों का विरोध




चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की तरफ से आज डिमोलिशन ड्राइव शुरू कर दी है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा या बिना अनुमति के घर के अंदर बदलाव किए हैं, उनके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। सेक्टर 45 में आज चार मकानों को तोड़ा जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड की इस मुहिम से 60,000 से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। लोगों ने किया विरोध चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की इस कार्रवाई का लोगों की तरफ से विरोध किया गया है। हाउसिंग बोर्ड की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस ने विरोध करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। इसके बाद यह कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि लोगों के अंदर चंडीगढ़ प्रशासन को लेकर अभी भी गुस्सा है। कल बनाई थी सर्वदलीय कमेटी कल रविवार को सेक्टर 41 में हाउसिंग बोर्ड की इस कार्रवाई के खिलाफ एक बड़ी बैठक की गई थी। इस बैठक में भाजपा, कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद थे। सभी की तरफ से मिलकर एक सर्वदलीय कमेटी का गठन किया गया था जिसको प्रशासन से बात करनी थी लेकिन उससे पहले ही यह कार्रवाई शुरू हो गई है। तीन पॉइंट में समझें हाई कोर्ट का आदेश पूरा मामला CWP No. 2309 of 2014 से जुड़ा है। 21 अप्रैल 2022 को हाई कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिए थे- 1. हटाए गए पिलर और लोड-बियरिंग दीवारें तुरंत बहाल हों: जिन लोगों ने घर के अंदर पिलर, फाउंडेशन या बालकनी (Cantilevers) को हटाकर ढांचा कमजोर किया है, उन्हें एक महीने के भीतर ठीक किया जाए। 2. सुरक्षा से कोई समझौता नहीं: सभी प्रभावित मकानों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित की जाए। 3. खर्चा अलॉटियों की जेब से: यदि बोर्ड मरम्मत करवाता है, तो उसका पूरा खर्च संबंधित अलॉटियों से वसूला जाएगा। इन सेक्टरों के निवासी रडार पर कोर्ट के आदेशानुसार, सेक्टर 41-A, 41-D, 45-A, 45-C, 45-D, 46, 47-C, 39-B और 29-B के निवासी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि बार-बार नोटिस देने के बावजूद जिन लोगों ने स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है, उन पर अब कार्रवाई होगी।



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