यूनिफॉर्म-बुक्स और स्टेशनरी खरीदने को मजबूर नहीं करें-DM:शिवहर में शिक्षा के व्यवसायीकरण पर सख्ती,कहा-बच्चों में भेदभाव न करें




शिवहर में शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी प्रतिभा रानी ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। ये निर्देश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत दिए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार, अब कोई भी विद्यालय प्रबंधन विद्यार्थियों को किसी एक निर्धारित दुकान से यूनिफॉर्म, पुस्तकें या स्टेशनरी खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा। यह कदम बिहार निजी विद्यालय (शुल्क) अधिनियम 2019 के तहत किसी विशेष दुकान से सामान खरीदने की अनिवार्यता को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। यूनिफॉर्म का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करें डीएम ने सभी निजी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तकों एवं यूनिफॉर्म का पूरा विवरण, दर सहित, 13 अप्रैल 2026 तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। साथ ही, यह जानकारी विद्यालय परिसर में भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी होगी। बिना आवश्यकता के यूनिफॉर्म में बदलाव करने पर भी रोक लगाई गई है। विद्यालय वाहनों में सीसीटीव-मेडिकल किट अनिवार्य इसके अतिरिक्त, बच्चों को अपने बड़े भाई-बहनों की पुरानी किताबों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, विद्यालय वाहनों में सीसीटीवी, मेडिकल किट सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरण अनिवार्य किए गए हैं। केवल पीले रंग के वाहनों का ही उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत नामांकित कमजोर वर्ग के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने का भी सख्त निर्देश दिया गया है।



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