Allahabad HC Fines CCPA Rs 5500 for Gutkha Promotion Case Delay


लखनऊ4 घंटे पहले

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) पर 5,500 रुपये का हर्जाना लगाया है। यह हर्जाना गुटखा कंपनियों के प्रचार से संबंधित एक जनहित याचिका पर समय पर जवाब दाखिल न करने के कारण लगाया गया है। यह राशि याचिकाकर्ता को दी जाएगी।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। न्यायालय ने 25 नवंबर 2025 को ही प्राधिकरण से पूछा था कि 2023 में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन पर अब तक जांच पूरी क्यों नहीं हुई।

सुनवाई के दौरान, प्राधिकरण के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि जवाबी शपथ पत्र लगभग तैयार है और जल्द ही दाखिल कर दिया जाएगा। हालांकि, न्यायालय ने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया और प्राधिकरण पर हर्जाना लगा दिया।

याचिका में गुटखा कंपनियों के साथ-साथ कई प्रमुख क्रिकेटरों और फिल्म अभिनेताओं को भी विपक्षी पक्षकार बनाया गया है। इनमें कपिल देव, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, रितिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, सैफ अली खान और रणवीर सिंह शामिल हैं।

याचिका में तर्क दिया गया है कि ये हस्तियां, जिनमें से अधिकांश पद्म पुरस्कार धारक हैं, पान मसाला कंपनियों का प्रचार कर रही हैं। ऐसे विज्ञापनों से समाज में गलत संदेश जाता है और ये उपभोक्ता कानूनों का उल्लंघन भी करते हैं।



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