चंडीगढ़ के टीचरों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत:2015 बैच वालों को मिलेंगे सारे वित्तीय लाभ, 11 साल चली कानूनी लड़ाई




चंडीगढ़ के टीचरों को लगभग 11 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बड़ी राहत मिली है। 2015 बैच के शिक्षकों सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को नियुक्ति की तारीख से सभी वित्तीय और सेवा लाभ देने के आदेश दिए हैं। इस निर्णय के तहत शिक्षकों को लंबित महंगाई भत्ता (DA), एसीपी (ACP), पंजाब के 6वें वेतन आयोग तथा केंद्र के 7वें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन लाभ, साथ ही प्रोबेशन क्लीयरेंस एवं अन्य सभी वित्तीय और सेवा संबंधी लाभ दिए जाएंगे। क्या था विवाद?
चंडीगढ़ में 1150 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें से 950 शिक्षकों का चयन हुआ था। हालांकि, परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर विवाद खड़ा हो गया और मामला अदालत में पहुंच गया। तब से यह केस लगातार सुनवाई के अधीन था। 2015 बैच के शिक्षक अपने नियमितीकरण और वेतन संबंधी अधिकारों के लिए प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर संघर्ष कर रहे थे। ज्वाइंट टीचर्स एसोसिएशन (JTA) ने इस फैसले का स्वागत किया है। अध्यापकों की उम्मीद
अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चंडीगढ़ प्रशासन इस फैसले को जल्द लागू करेगा, ताकि सभी लंबित वित्तीय लाभ समय पर मिल सकें और शिक्षकों को उनके अधिकार मिल सकें।



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